Rajasthan ka master: निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने निजी स्कूलों को फीस को लेकर आदेश दिया है, जिसमें स्कूलों के पक्ष में फैसला आया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के पक्ष में यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 'टोटल फीस का 70 प्रतिशत तक ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन जनवरी तक मासिक किश्तों में ही ट्यूशन फीस' ली जा सकती है।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह अति महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने निजी स्कूलों के खिलाफ सुनवाई करते हुए उनके पक्ष को सुनकर यह आदेश दिया है।
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